भारतीय संविधान के बारे में रोचक बातें | Facts About Indian Constitution in Hindi

भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बडा, बेहतरीन एवं शक्तिशाली संविधान है। इस संविधान को बनाने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि वह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। भारत को संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुतासंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने में हमारे संविधान की अहम भूनिका है।

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भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। बाबासाहेब डॉ भीम राव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हर एक नागरिक का ये कर्त्तव्य है की वो अपने देश की संविधान (Constitution Of India) को भली-भाँति जाने और समझे। तो आइये जाने Bhartiya Samvidhan se Jude Rochhak Tathy..

भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें – Important Facts of Indian constitution in hindi

1). भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन राय ने 1934 में रखा था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी।

2). संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा, स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष (अस्थायी अध्यक्ष) थे। 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष चुना गया था, जो कि अंत तक भारतीय संविधान के अध्यक्ष बने रहे।

3). संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया था। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों संस्करण हस्तलिखित थे। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है।

4). हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है ताकि लम्बे समय तक सुरक्षित रहें।

5). भारत का संविधान पूरे विश्व  का सबसे बड़ा लिखा गया संविधान है।  इसमें कुल 448 आट्रिकल, 22 भाग, 12 शेड्यूल और 97 अमेन्डमेंट है।

6). भारत के मूल संविधान को ‘प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा’ ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था।

7). जब संविधान का मसौदा (Draft) तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे।

8). 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया थ, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। यह 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ।

9). भारतीय संविधान बनने के पहले भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ गवनज़्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मानता था।

10). भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था।

Indian Constitution Facts in Hindi

11). संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। जैसे कि सत्ता को केन्द्र व राज्य में बांटना कनाडियन संविधान से लिया गया है, वहीं फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ से ली गई है। डॉरेक्टोरियल इलिमेंटस् आयलैंड के संविधान से लिए गए हैं।

12). भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित (संबोधन) करेंगे।

13). 1961 के गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह में ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ भारत की मुख्य अतिथि थीं।

14). भारत के संविधान की विशेषता यह है कि वह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपर्युक्त विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित हैं।

15). संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कतिपय एकात्‍मक विशिष्‍टताओं सहित संघीय हो. केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है।

16). भारतीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, कीति चक्र आदि गणतंत्र दिवस के दिन ही दिए जाते हैं।

17). समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है।

18). भारत मे किसी भी नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है।  जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी को बराबर का दर्जा और अवसर प्राप्त है।

19). भारत का संविधान तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा।

20). भारतीय संविधान में प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था: मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शान्तिनिकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं।

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