भारत का संविधान- नगरपालिकाओं के अधिकार [12 Schedule Of Indian constitution Hindi]

भारत का संविधान – बारहवीं अनुसूची [Twelfth Schedule]


(अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।

2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।

3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।

4. सड़कें और पुल।

5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।

6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध।

7. अग्रिशमन सेवाएँ।

8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।

9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।

10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।

11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।

12. नगरीय सुख-सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।

13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।

14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।

15. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।

17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएँ भी हैं।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

1. संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 4 द्वारा (1-6-1993 से) अंतःस्थापित। Next


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